Coronavirus Lockdown Extend in India What are the New Rule Red, Orange and Green Zone


भारत में कोरोनावायरस लॉकडाउन विस्तार क्या है नया नियम रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोंन में 


भारत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर बीते 24 घंटे में Coronavirus के सबसे ज्यादा नए मामले आए, मरीजों का आंकड़ा 39,000 के पार


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Market in Delhi during lockdown



कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने लॉक डाउन को 17 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। 


तेलंगाना में 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री KCR ने की घोषणा 

पूरे देश के 733 जिलों को 3 जोंन में बांटा गया है। ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोंन 



हर जोंन के अलग नियम और अलग प्रतिबंध है।

हालंकि  इन सभी जिलों में जोंन के हिसाब से सुविधा मिलेगी।

आइए जानते है पूरे विस्तार से कितने जिले किस जोंन में आते है और क्या नए नियम हे उस जिले में छूट के।

3 जोंन में बाटने से इस बार लॉक डाउन पहले के दो लॉक डाउन जैसा सख्त नहीं होगा। 

इस बार रेड और ग्रीन जोंन में भी काफी रियात दी गयी है।

आपको बता दें कि रेड जोंन में वो जिले हैं जहां पर 15 से ज्यादा कोरोना के हैं, वहीं ऑरेंज जोंन में वह जिले शामिल हैं जहां 15 से कम केस आते हैं। 



4 मई से क्या बंद रहेगा सभी जोंन में 


हवाई, रेल और मेट्रो यात्रा

स्कूल-कॉलेज, कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर

होटल-बार और रेस्त्रां

मॉल, सिनेमा हॉल

मंदिर-मस्जिद और चर्च सहित सभी पूजा/धार्मिक स्थल

खेलकूद

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे बजे तक बिना जरूरी काम के बाहर निकलने पर पाबंदी


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Petrol Pump during lockdown 


ग्रीन जोंन में आने वाले जिलों में क्या रहेगी छूट


सभी तरीके की आर्थिक गतिविधियो पर छूट रहेगी

एक ग्रीन जोंन से दूसरे ग्रीन जोन में बस आ जा सकती है लेकिन बस में 50 फीसदी से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिये।

सभी तरीके की दुकानें  खुलेंगी

ऑनलाइन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनिया ऑनलाइन डिलेवरी कर सकती है

नाई की दुकाने और सैलून खोलने की इजाज़त होगी। 

बता दे, ग्रीन जोन में खुलने वाली शराब की दुकानों पर खरीदार को एक दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी रखनी होगी और एक समय पर दुकान पर पांच से अधिक लोग नहीं खड़े हो सकते। 


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Lockdown Extend


रेड जोंन में आने वाले जिलों के नियम

रिक्शा, ओला, उबर, टैक्सी चलाने की इजाज़त नहीं है। 

सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा बंद रहेंगे। 

ज़रूरी काम के लिए निजी वाहन से आने जाने की अनुमति होगी 


कार में ड्राइवर के अलावा दो ही लोग बैठ सकेंगे और दोपहिया वाहन में एक इंसान बैठ सकेगा यानि पीछे कोई नहीं बैठेगा। 

ज़रूरी सामान, आईटी हार्डवेयर की दुकानों को छूट होगी। 

उद्योगिक गतिविधियों में उत्पादन करने वाली यूनिट को छूट। 

मज़दूर वाली जूट और पैकिंग उद्योग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छूट। 

मीडिया, निजी सुरक्षा गॉर्ड और कॉल सेंटर को छूट। 

आईटी सेवाओं को छूट। 

शहरी इलाको में मज़दूरों को रखने वाली कंस्ट्रस्क्शन के काम की छूट।  

शहरी इलाको में कॉलोनी, रिहाइशी इलाको में एकल दुकानों को खोलने की छूट।

33 फीसदी स्टाफ के साथ निजी ऑफिस खोलने की छूट।  

उप सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारीयों के दफ्तर खुलेंगे लेकिन स्टाफ 33 फीसदी ही आएगा।

ग्रामीण इलाको में बफर एरिया और कंटेनमेंट इलाको को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों में छूट। 

शराब की दुकाने खोलने की इज़ाज़त होगी जो एकल जगह पर होंगी। 

घरेलू साहिका के घर पर आने का फैसला सोसइटी के आर डब्लू ऐ को लेना होगा। 



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Lockdown Extend (Source - The Hindu)


ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों के नियम 



ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाओं में एक ही सवारी बैठने की इजाज़त होगी। 

दोपहिया वाहन में पीछे सवारी बैठाने की इजाज़त है। 

एक जिले से दूसरे जिले में जाने की लोगो को इजाज़त तभी होगी जब वे उस काम के लिए जा रहे हो जिसकी इजाज़त उन्हें मिली हो। इसी तरह जिले में एक जगह से दूसरी जगह जाने और वाहन की आवाजाही संभव होगी।

बसों की आवाजही पर रोक रहेगी। 

नाई की दुकाने और सैलून खोलने की इजाज़त होगी। 


शराब दुकाने खोलने की इजाज़त होगी जो एकल जगह पर होंगी। 



ऊपर दी हुई जनकारी अलग अलग माध्यम से इकट्ठी की गयी है। किसी भी प्रकार की जानकारी की पुष्टि के लिए अपने इलाके के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट से या इलाके के थाना अध्यक्ष से संपर्क भी कर सकते है।

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Indian Rail during lockdown


आप को यह ये भी बता दे की प्रवासी मजदूरों और जरुरतमंद छात्रों के लिए भारत सरकार ने रेल यात्रा और राज्य सरकारों ने बसों का इंतज़ाम किया है। 

जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेंगी।  



महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14500 हजार के पार, अकेले मुंबई में करीब 10000 मामले

मुंबई में अब नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, भीड़भाड़ को देखते हुए BMC ने वापस लिया आदेश, सभी गैरजरूरी दुकानें भी बंद


देश में कुल एक्टिव केस 49391*, 14183 डिस्चार्ज और 1694 मृत्यु हो चुकी है। 
(भारत सरकार के स्वास्थ मंत्रालय के अनुसार 06 मई 5:30 GMT+5:30 के मुताबिक)


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लॉक डाउन का पालन करे घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे।

अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखे। 

धन्यवाद।



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