Uttar Pardesh Government Sealed the Corona Virus Hotspot of 15 Districts 


उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जिलों के 104 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट को 15 अप्रैल तक सील कर दिया है। 


कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के चलते उत्तरप्रदेश सरकार ने 15 जिलों के 104 Coronavirus Hotspot को पूरी तरह से सील कर दिया है। 

इस दौरान उन Coronavirus Hotspot में किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी और कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। 

 Uttar Pardesh Coronavirus


उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते हुए मामलो को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 15 जिलों के 104 हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील कर दिया है। 

हॉटस्पॉट उन इलाको को कहते हे जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आये है।

उत्तर प्रदेश में ये सीलिंग 15 अप्रैल को सुबह तक जारी रहेगी। 


15 जिले और कितने हॉटस्पॉट 


  1. आगरा- 22 
  2. गाजियाबाद- 14 
  3. गौतमबुद्ध नगर- 12 
  4. कानपुर- 12 
  5. लखनऊ- 8 बड़े और 4 छोटे  
  6. मेरठ- 7 
  7. वाराणसी- 4 
  8. शामली- 3 
  9. बुलंदशहर- 3 
  10. बस्ती- 3 
  11. फिरोजाबाद- 3 
  12. सहारनपुर- 4 
  13. महाराजगंज- 4 
  14. बरेली- 1 
  15. सीतापुर- 1

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ सचिव के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश में 700-800 Coronavirus टेस्ट प्रतिदिन होते है।  जिनकी संख्या कल से 1500 टेस्ट तक हो प्रतिदिन हो जाएगी। 

जिन इलाको में Coronavirus Hotspot हे, उन इलाको में कर्फ्यू जैसे हालात होंगे, कोई भी व्यक्ति इन Coronavirus Hotspot इलाको में न तो आ सकेगा और न तो इन इलाको से बहार जा पायेगा।  

सिर्फ पुलिस कर्मी, डॉक्टर और मीडिया कर्मियों को ही इज़ाज़त होगी।


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UP Sealed HotSpot

Mask लगाना हुआ अनिवार्य 


उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस (COVID-19) को रोकने एक लिए अब एक और सख्त कदम उठाया है।

सरकार ने अब सावर्जनिक स्थलों पर बिना फेस कवर या मास्क पहने जाने पर रोक लगा दी है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी को रोकने के लिए अब पूरे राज्य में फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। 

फेस कवर और मास्क के बिना सड़क पर दिखने पर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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Face Mask


उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश 


उत्तरप्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि चिकित्सकीय विशेषज्ञों ने कोविड-19 (COVID-19) की रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया है।  

अत: एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिसीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है। 


इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है।  या किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। 

इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है।  फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमझा, रूमाल, दुपट्टा आदि को भी फेस कवर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 

ऊपर दी हुई जनकारी अलग अलग माध्यम से इकट्ठी की गयी है। किसी भी प्रकार की जानकारी की पुष्टि के लिए अपने इलाके के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट से या इलाके के थाना अध्यक्ष से संपर्क भी कर सकते है, और उनकी मदद भी कर सकते है।

याद रखे सभी के सहयोग से ही हम कोरोना वायरस (COVID-19) जैसी महामारी से जीत सकते है।

इसीलिए सरकार को सपोर्ट करे और घर पर ही रहे।  इस Lockdown को सफल बनाये।

Social Distancing का पालन करे। 

याद रखिए जीवन हे तो सुब कुछ है।


उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 7170, 4215 डिस्चार्ज और 197 मृत्यु हो चुकी है। 



देश में कुल एक्टिव केस 165799, 71106 डिस्चार्ज और 4706 मृत्यु हो चुकी है। 
(भारत सरकार के स्वास्थ मंत्रालय के अनुसार 29 मई 5:30 GMT+5:30 के मुताबिक)

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अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखे। 

धन्यवाद।


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